*खोरी अपडेट*
13-09-2021
सर्वोच्च न्यायालय में चल रहे खोरी गांव संबंधित मुकद्दमें *रेखा पिंकी पुष्पा बनाम भारत सरकार* व अन्य सभी मुकदमों की सुनवाई 14-09-2021 को कल दोपहर 3:30 बजे माननीय जस्टिस ए एम खानविलकर और माननीय जस्टिस दिनेश माहेश्वरी के सामने होगी।
अदालत द्वारा मांगी गई पुनर्वास की स्थिति पर नगर निगम फरीदाबाद को जवाब देना होगा।
इस बीच सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का पालन करने के नाम पर नगर निगम फरीदाबाद और वन विभाग ने मिलकर फरीदाबाद में मजदूर बस्ती महालक्ष्मी डेरा व जमाई कालोनी के कुछ हिस्से सहित कई अन्य जगह भी मजदूर वर्ग और कम आय वर्ग के लोगों के आशियाने को उजाड़ा है।
यह सभी कार्यवाहिया इतने भयाक्रांत वातावरण में की गई की जिसमें गलत नक्शे के आधार पर नगर निगम फरीदाबाद के तथाकथित कब्जे वाली जमीन के अलावा भी तोड़फोड़ की गई है।
सर्वोच्च न्यायालय में दाखिल नगर निगम फरीदाबाद की हलफनामों से ही जाहिर है कि उसको लोगों के पुनर्वास या उनकी चिंताओं से कोई सरोकार नहीं है।झूठे प्रचार में जंगल जमीन खाली कराई जा रही है।
इस प्रचार के साथ ख़ोरी गांव के हजारों परिवार बिना पुनर्वास के कंगाली की कगार पर खड़ी कर दिए गए।
हरियाणा के स्वर्णिम इतिहास में यह काले पन्नों का दौर है।
*खोरी गांव के सहयोग में*
धर्मेंद्र, अभिषेक, बीना ज्ञान, अमन, अनिकेत, सरोज पासवान व विमल भाई