*खोरी अपडेट*
04-09-2021
साथियों जिंदाबाद !
खोरी गांव उजाड़ व वन भूमि से संबंधित चल रहे सभी मुकदमों की अगली तारीख 6 सितंबर है। इस बीच सरकार की ओर से यह तारीख बदलकर अगली तारीख 4 हफ़्तों के बाद की मांगी जिस पर रेखा, पिंकी एवं पुष्पा बनाम भारत सरकार कि वकील सुश्री सृष्टि अग्निहोत्री ने कड़ी आपत्ति अदालत को भेजी है।
3 तारीख को सभी मुकदमों में नगर निगम फरीदाबाद ने एक जवाब सर्वोच्च न्यायालय में दाखिल किया है। जो कि सच्चाई से बिल्कुल परे है।
इस जवाब में उन्होंने 22 व 23 पन्ने पर आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए बनाये गए फ्लैट देने के लिए निम्नलिखित बातें लिखी हैं।
*पात्रता निर्धारण:* परिवार का नोकरी वाला वयस्क सदस्य या परिवार का मुखिया जिसकी आमदनी 3 लाख तक हो , जो नीचे दी गई तीनों में से कोई भी शर्त पूरी करता हो।
1) जनवरी 2021 की वोटर लिस्ट में उपरोक्त व्यक्ति का नाम होना चाहिए
2)1 जनवरी 2021 तक का परिवार पहचान पत्र होना चाहिए
3) उपरोक्त व्यक्ति का नाम से दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड का बिजली का बिल होना चाहिए।
ऐसे सभी पात्र निवासी फ्लैट के लिए अपने निवेदन नगर निगम फरीदाबाद को राधा स्वामी सत्संग भवन पर बने दफ्तर या फिर नगर निगम फरीदाबाद के दफ्तर, बी0 के0 चौक एन0आई0टी0 फरीदाबाद में15 तारीख तक जमा करवा दें। अन्यथा उसके बाद निवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे।
साथ ही पात्र परिवार को ₹2000 महीना डबुआ कॉलोनी और बापू नगर में रहने लायक फ्लैट बनने तक किराए के लिए दिया जा सकता है।मगर 6 महीने से ज्यादा नहीं।
सरकार ने इन फ्लैटों के लिए आवेदन देने का समय 15 सितंबर तक का दिया है। यह समय भी नाकाफी है और पुनर्वास नीति तो बिल्कुल ही कमजोर है। फिर भी लोगों को अपने निवेदन दोनों सरकारी कार्यालयों में जमा करने चाहिए।
यह बताता है कि सरकार ने जुलाई से अब तक अपनी पुनर्वास नीति में कोई मूलभूत परिवर्तन नहीं किया है। खोरी गांव निवासियों के साथ हुए ऐतिहासिक अन्याय को देखते हुए इसका विरोध हर स्तर पर करना होगा।
हम जल्दी ही नगर निगम ने सर्वोच्च न्यायालय में जवाब दिया है उसको आसान भाषा में आपके सामने प्रस्तुत करेंगे।
*खोरी गांव के सहयोग में*
धर्मेंद्र, अभिषेक, बीना ज्ञान, अमन, सरोज पासवान व विमल भाई