ख़ोरी अपडेट (181)
28-04-2023
जिंदाबाद साथियों!
25.08.2021 को अंतिम रूप दी गई पुनर्वास नीति में, अपील प्रक्रिया का विवरण बिंदु 17 में स्पष्ट रूप से लिखा गया है जिसका उल्लेख नीचे किया गया है। और हम इस संदेश के साथ नीति की PDF फाईल भेज रहे हैं।
यह अपील पैराग्राफ में यह लिखा है –
(a) कोई भी व्यक्ति जो पात्रता या अन्यथा से संबंधित प्राधिकारी द्वारा पारित किसी आदेश से संतुष्ट नहीं है, वह आयुक्त, नगर निगम फरीदाबाद के पास अपील दायर कर सकता है।
(b) आदेश की सूचना की तारीख से 30 दिनों के भीतर अपील दायर की जानी चाहिए।
(c) आयुक्त, एमसीएफ, अच्छे और पर्याप्त कारणों से, अवधि के बाद दायर अपील पर विचार कर सकते हैं।
(d) आयुक्त, एमसीएफ अपील किए गए आदेश की पुष्टि, परिवर्तन या उलट कर सकता है और ऐसा आदेश पारित कर सकता है जो वह उचित समझे।
(e) आयुक्त, एमसीएफ द्वारा अपील में पारित आदेश अंतिम होगा।
शब्दों पर ध्यान दें – यह लिखा गया है कि आयुक्त के पास अपील किए गए आदेश की “पुष्टि करने, बदलने या उलटने” की शक्ति है। मतलब, आयुक्त पुनर्वास नीति से बाध्य नहीं है और व्यक्तिगत मामलों के आधार पर अपना निर्णय दे सकता है।
इन शब्दों पर भी दें ध्यान – आदेश की सूचना की तारीख से 30 दिनों के भीतर अपील दायर की जानी चाहिए। एमसीएफ ने लोगों को उनके व्यक्तिगत आवेदन की स्थिति के बारे में सूचित नहीं किया। इसलिए हमें 6 मई की समय सीमा पर भी आपत्ति करने का अधिकार है। और हम ऐसा करेंगे।
टीम साथी हर तरह की आलोचना का स्वागत करती है, लेकिन जानकारी के अभाव में नहीं किया जाना चाहिए । अगर किसी को हमारे काम से कोई समस्या है, तो कृपया खोरी गांव में हमसे मिलें, और हम बैठकर चर्चा कर सकते हैं।
हम सभी को याद दिलाना चाहते हैं कि हम अपील प्रक्रिया में मदद के लिए कल, यानी शनिवार, 29 अप्रैल को सुबह 10 बजे से 12 बजे तक और शाम 4 बजे से 6 बजे तक बैठेंगे।
*नोट स्थान वही रहेगा
संघर्ष जारी रहेगा ।
टीम साथी।

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