खोरी अपडेट (155)
12-10-2022
जिंदाबाद साथियों!
11 अक्टूबर को हमारा अदालती मामला, रेखा,पिंकी,पुष्पा बनाम भारत सरकार और अन्य, [रिट याचिका संख्या 788/2021], की सुनवाई हुई थी। संजय पारेखजी ने शोलेसियम राशि का भुगतान न होने और डबुआ फ्लैट्स में रहने की खराब स्थिति के बारे में बात की।
न्यायाधीश अरुण भारद्वाज या MCF के किसी व्यक्ति से बात करना चाहते थे, लेकिन कल उनकी तरफ से कोई मौजूद नहीं थे। उन्हें 2 दिन में कोर्ट आने का नोटिस दिया जाएगा। इसलिए हमारी अगली सुनवाई 13 अक्टूबर 2022 है।
अदालत की सुनवाई के कुछ घंटे बाद, हमें खोरी साथियों से संदेश मिलने लगे कि उनमें से कुछ को 12000/- शोलेसियम रुपये उनके बैंक खाते में मिले हैं। लेकिन यह रकम सिर्फ 6 महीने के लिए है। अदालत के आदेश में उल्लेख किया गया था कि जब तक पुनर्वास फ्लैट रहने योग्य नहीं हैं, तब तक शोलेसियम का भुगतान किया जाना चाहिए। यह एमसीएफ की ओर से अदालत के आदेश की फिर से अवमानना है। हमारे वकील कल इस मुद्दे को उठाएंगे और राधा स्वामी समिति की सुनवाई प्रक्रिया से पात्र परिवारों की नई सूची के बारे में भी पूछेंगे।
हम अपने साथियों के बहुत आभारी हैं जो नियमित रूप से हमें डबुआ, खोरी गांव और शोलेसियम की स्थिति के बारे में अपडेट दे रहे हैं।
हमें खोरी गांव आंदोलन को जारी रखना है
हार नही मानेंगे,लड़ेंगे और जीतेंगे ✊
टीम साथी