परिचय:
फरीदाबाद में अरावली क्षेत्र में सुरक्षाचालित आदेशों के तहत की गई अवैध निर्माणों और कब्ज़ों की जांच की रिपोर्ट तैयार की जा रही है, जिसे जल्द ही सुप्रीम कोर्ट में प्रस्तुत किया जाएगा।

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अंश:
प्रमुख तथ्य
- सुप्रीम कोर्ट ने 22 जुलाई 2022 को आदेश दिया था कि अरावली में अवैध निर्माणों को तीन महीने के भीतर हटाया जाए। इसके तहत, कई कॉलोनियाँ—जैसे बैंक्वेट हॉल, शिक्षण संस्थान, धार्मिक स्थल और फार्महाउस—विशेष रूप से निशानदेही के दायरे में आए थे Live Hindustan।
- नगर निगम ने तीन अवैध कॉलोनियों को हटाया और लगभग 135 एकड़ जमीन खाली करवाने का काम भी पूरा किया। अब इन विवरणों और कार्रवाई की रिपोर्ट को 31 अक्टूबर तक सुप्रीम कोर्ट में प्रस्तुत किया जाना था Live Hindustan।
- वन विभाग ने हालांकि कार्रवाई शुरू की, लेकिन 140 अवैध निर्माणों में से केवल 9 पर ही सख्ती से कार्रवाई की गई—इस पर भी रिपोर्ट तैयार की जा रही है Live Hindustan।
स्रोत क्रेडिट:
यह सारांश Live Hindustan में प्रकाशित लेख “अरावली में कब्जे हटाने की रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को सौंपी जाएगी” पर आधारित है।
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